चेक बाउंस मामलो में बैंक लापरवाही करे तो क्या हर्जाना मिलेगा
चेक बाउंस मामलो में बैंक लापरवाही करे तो क्या हर्जाना मिलेगा
बैंक यदि चेक बाउंस मामलो में लापरवाही करे तो क्या होगा ?
भुगतान के लिए प्रस्तुत चेक / विनिमय बिल / के साथ लापरवाही से व्यवहार करने के लिए बैंकर का दायित्व तब बनता है जब की चेक या विनिमय बिल,एक निर्दिष्ट बैंक में देय स्वीकार्य, भुगतान के लिए वहां विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया है और अनादरित हो गया है फिर भी यदि बैंकर लापरवाही से या अनुचित तरीके से ऐसे चेक /बिल को अपने पास पड़ा रखता है,और उसकी कोई सुचना संबंधित पक्षकार को नहीं देता है या उपेक्षापूर्ण व्यवहार करता है और अनादरित चेक को उचित समय के बाद चेक धारक को वापस देता है की उससे धारक के हितो को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे धारक को इस तरह के नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी ।
परक्राम्य लिखत अधिनियम,1881 की धारा 77 के अनुसार यदि चेक बाउंस मामलो में बैंक लापरवाही करे और बिना किसी उचित कारण के अनादरित हुए चेक के सम्बन्ध में धारक को उचित समय में कोई सुचना नहीं दे और न ही उचित समय में चेक वापिस लोटाये और अपने पास ही पड़ा रहने दे तो धारक इस बाबत बैंक से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी होगा और बैंक को उक्त हर्जाना राशि धारक को भुगतान करनी होगी।
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